मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना बेटियाँ: हमारी समृद्ध सांस्कृतिक-सामाजिक विरासत की सशक्त कड़ी है। बेटियों के विकास में ही परिवार, समाज एवं राज्य का विकास सन्निहित है। कन्या भ्रूण हत्या कानूनी अपराध है, इसके बावजूद कन्या भ्रूण हत्या के मामलों को देखते हुए राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने एवं कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने हेतु अधिनियम के साथ-साथ समानांतर रूप से योजना संचालित करने की आवश्यकता समझी गयी। इसी परिपेक्ष्य में वर्ष 2007-08 में राज्य सरकार द्वारा अति महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, उनके जन्म को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ लिंग अनुपात में वृद्धि लाना एवं जन्म निबंधन को प्रोत्साहित करना भी है। इस योजना का कार्यान्वयन निगम द्वारा राज्य के सभी 544 परियोजनाओं के आँगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है।
दिसंबर 2016 तक मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत लगभग 16.65 लाख कन्याओं के नाम से बांड निर्गत किया गया है। पूर्व में योजना का संचालन यू.टी.आई. के माध्यम से करते हुए ‘म्यूचुअल फंड’ में कन्या के नाम से राशि का निवेश किया जा रहा था। वर्ष 2014 में सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में यूको बैंक एवं आई.डी.बी.आई. बैंक के माध्यम से कन्या के नाम से सावधि जमा (Fixed deposit) के रूप में राशि का निवेश कर प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के बदलते स्वरूप एवं सुगमतापूर्वक कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वयन से संबंधित निर्देशों एवं समय-समय पर लिये गये निर्णयों को संकलित कर परिचालन मार्गदर्शिका बनाने की आवश्यकता महसूस की गई। मार्गदर्शिका में योजना से संबंधित सभी जानकारियों एवं सहभागियों के दायित्वों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। मुझे पूर्ण आशा है कि यह मार्गदर्शिका अधिक-से-अधिक वांछित एवं योग्य लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिलाने में सफल होगी।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश
बिहार राज्य में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, लिंग अनुपात में वृद्धि लाने तथा बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 3 जून 2008 को “मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना” आरंभ की गयी। मख्यमंत्री कन्या सरक्षा योजना को बिहार के सभी 544 समेकित बाल विकास परियोजना के माध्यम से कार्यान्वित करने हेतु महिला विकास निगम, बिहार (समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार) को “नोडल एजेंसी” बनाया गया।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना अंतर्गत प्रखंड स्तर पर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को जाँचोपरांत अनुशंसा हेतु प्राधिकृत किया गया है, जबकि जिला स्तर पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को “नोडल पदाधिकारी” बनाया गया। संबंधित जिला के जिला परियोजना प्रबंधक, महिला विकास निगम, बिहार योजना क्रियान्वयन का अनुश्रवण करेंगे। समाज में जागरूकता बढ़ाने और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों से इस योजना के लिए आवेदन प्राप्त करने एवं प्राप्त आवेदनों की जाँच कर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को अग्रसारित करने हेतु ऑगनबाड़ी केन्द्र को जिम्मेवारी प्रदान की गयी है।
इस मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा रू. 2000/- मात्र की राशि लाभार्थी के नाम पर निवेश की जाती है, पूर्व में राशि का निवेश यू.टी. आई. म्यूचुअल फंड के चिल्ड्रेन कैरियर बैलेन्स्ड प्लान में कन्या के नाम से किया जाता था, परंतु गत 17 जून 2014 को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में यह निवेश अब यूको बैंक एवं आई.डी.बी. आई. बैंक में सावधि जमा योजना में किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना से संबंधित विस्तृत विवरणी इस प्रकार है:
योजना का उद्देश्यः
- कन्या भ्रूण हत्या को रोकना।
- कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना।
- लिंग अनुपात में वृद्धि लाना।
- जन्म निबंधन को प्रोत्साहित करना।
लक्ष्य समूह:
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार की कन्या संतान को देय होगा।
- इस योजना का लाभ 0-3 वर्ष की आयु वर्ग वाली बच्चियों को देय होगा।
- इस योजना का लाभ बी.पी.एल. परिवार की मात्र दो कन्या संतानों को ही देय होगा।
- बिहार के निवासी परिवार को देय होगा।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना में अनुदान का स्वरूप : इस योजना के तहत 0-3 आयु वर्ग के प्रति कन्या रू. 2000/(रूपये दो हजार) मात्र एकमुश्त अनदान के रूप में आई.डी.बी. 20 आई. बैंक या यूको बैंक में सावधि जमा (Fixed Deposit) स्कीम में कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा। पात्रता:
- बिहार के निवासी के कन्या संतानों को देय होगा।
- इस योजना का लाभ सिर्फ बी.पी.एल. परिवार को देय होगा।
- जन्म का विधिवत निबंधन जन्म के 01 वर्ष के अन्दर कराया गया हो।
- इस योजना के लाभार्थी की आयु सीमा 0 से 3 वर्ष होनी चाहिए। (अर्थात् लाभार्थी के जन्म से लेकर तीन वर्ष की आयु प्राप्त होने तक आवेदन कर सकेंगे।)
- एक परिवार की दो कन्या संतान को देय होगा।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के आवेदन की प्रक्रियाः
- इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रपत्र बाल विकास परियोजना के सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध रहेगा।
- इस योजना हेतु आवेदन प्रपत्र सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों की सेविकाओं द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।
- इस योजना के लाभ हेतु आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र भरकर आवश्यक सभी दस्तावेजों के साथ संबंधित आँगनबाड़ी केन्द्रों पर जमा किया जायेगा।
- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी इस हेतु स्वीकृति पदाधिकारी होंगे।
- स्वीकृति पदाधिकारी क्रमवार भरे हुये आवदेन प्रपत्र को पंजीकृत करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को जमा करेंगे।
- जिला प्रोग्राम कार्यालय आवेदन की सूची संबंधित बैंक को जमा करेंगे।
आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक कागजात निम्न होंगे:
- बी.पी.एल. सूची की छाया प्रति।
- आवासीय प्रमाण-पत्र की छाया प्रति।
- जन्म निबंधन की छाया प्रति।
- पहचान पत्र की छाया प्रति।
- दो कन्या संतान के संबंध में विहित आवेदन प्रपत्र के कॉलम को आँगनबाड़ी सेविका द्वारा अभिप्रमाणित किया जायेगा।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना राशि का प्रबंधनः
- इस योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा निगम को निधि अनुदान राशि के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।
- प्राप्त राशि का प्रबंधन स्वीकृत योजना एवं बैंकों के साथ हुये MOU के आलोक में महिला विकास निगम द्वारा किया जायेगा।
भुगतान की प्रक्रियाः
- परिपक्वता राशि लाभार्थी के 18 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही देय होगा
- लाभार्थी द्वारा परिपक्वता राशि के भुगतान प्राप्ति हेतु सावधि जमा प्रमाण-पत्र उचित पहचान पत्र एवं अपने बैंक बचत खाता की छाया प्रति के साथ संबंधित बैंक (आई.डी.बी.आई. /यूको बैंक) में जमा किया जायेगा।
- परिपक्वता राशि का भुगतान संबंधित बैंक (आई.डी.बी.आई. /यूको बैंक) द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते में किया जायेगा
- लाभार्थी की मृत्यु की दशा में निवेशित राशि महिला विकास निगम की निधि होगी। लाभार्थी के परिजनों का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- लाभार्थी की मृत्यु की सूचना आँगनबाड़ी सेविका के माध्यम से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को तथा उनके माध्यम से जिला प्रोग्राम कार्यालय एवं बैंक को उपलब्ध कराया जायेगा।
- लाभार्थी की मृत्यु से संबंधित सूचना के आलोक में बैंक द्वारा लाभार्थी को निर्गत सावधि जमा की परिपवक्ता राशि निगम को हस्तांतरित कर दी जायेगी
जन्म निबंधन के प्राधिकारः
बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली (संशोधन) 2011 के अधीन पंजीकृत प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म निबंधन प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
आँगनबाडी सेविका का कार्य:
- अपने पोषक क्षेत्र की बच्चियों का निबंधन करेंगी।
- विहित प्रपत्र में बी.पी.एल. परिवार से आवेदन एवं मार्गदर्शिका के कंडिका 4 में निहित पात्रता से संबंधित दस्तावेजों की छाया प्रति प्राप्त करेंगी।
- कन्या की पात्रता से संबंधित सूचनाओं का मिलान करते हुए विहित प्रपत्र में निर्धारित कॉलम में मुहर एवं हस्ताक्षर के साथ सत्यापित करेंगी।
- पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र संबंधित दस्तावेजों के साथ संलग्न कर संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध करायेंगी।
- यदि कोई आवेदन किसी कारणवश अस्वीकृत हो जाता है, तो इसकी प्राप्ति के 10 दिनों के अंदर गलती में सुधार कर नया आवेदन पत्र भरकर पुनः बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में जमा करेंगी।
- आँगनबाड़ी सेविका अपने क्षेत्र की लाभार्थी बच्ची के निधन पर मृत्यु प्रमाण पत्र सहित उसकी सूचना बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को देंगी।
- बैंकों से निर्गत सावधि जमा प्रमाण-पत्र बाल विकास परियोजना कार्यालय से प्राप्त कर लाभार्थियों के बीच वितरित करना।
- आवेदन से संबंधित समस्त सूचनायें निगम द्वारा उपलब्ध कराये गये रजिस्टर/पंजी में नियमित रूप से संधारित करेंगी। यदि किसी कारणवश पंजी समाप्त हो गई हो तो पंजी में निर्धारित कॉलम के अनुरूप सूचनायें अन्य रजिस्टर में संधारित करना सुनिश्चित करेंगी।
- निर्धारित पंजी के अनुरूप योजना से संबंधित प्रतिवेदन बाल विकास परियोजना कार्यालय को प्रतिमाह 10 तारीख तक उपलब्ध करायेंगी।
- आँगनबाडी सेविका अपने पोषक क्षेत्र में योजना का प्रचार-प्रसार करेंगी।
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय का कार्य :
- बैंक के साथ समन्वय कर आवेदन प्रपत्र की उपलब्धता आँगनबाड़ी केन्द्रों पर सुनिश्चित करना तथा भरे हुये आवेदन पत्र प्राप्त करना।
- प्रपत्र में दी गयी विवरणी को सत्यापित करते हुए आवेदन को स्वीकृत करेंगी।
- स्वीकृत आवेदन पत्र जिला प्रोग्राम कार्यालय को उपलब्ध कराना।
- आँगनबाड़ी केन्द्रों को उपलब्ध कराये गये एवं भरे हुये आवेदन से संबंधित सूचनायें निगम द्वारा निर्गत किये गये विहित पंजी में संधारित करेंगी।
- जिला प्रोग्राम कार्यालय से सावधि जमा प्रमाण-पत्र प्राप्त कर संबंधित पोषक क्षेत्रों के आँगनबाड़ी सेविकाओं को उपलब्ध कराना।
- जिला प्रोग्राम कार्यालय से समन्वय स्थापित कर योजना से संबंधित प्रचार सामग्री प्राप्त करना एवं पोषक क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार करना।
- समय-समय पर आवेदन पत्र भरने एवं पंजी संधारण से संबंधित प्रशिक्षण का आयोजन करना।
- परियोजनान्तर्गत अवस्थित आँगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत सेविकाओं द्वारा ‘मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना’ के तहत लाभार्थियों को प्रदत्त सावधि जमा प्रमाण-पत्र की गणना कर प्रति लाभार्थी रू. 20/की दर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान सेविकाओं को करेंगी। प्रोत्साहन राशि में होने वाले व्यय का वहन योजना के आकस्मिक व्यय मद से किया जायेगा।
- आकस्मिक व्यय/प्रोत्साहन राशि के व्यय से संबंधित विवरणी प्रत्येक 4 माह की समाप्ति के उपरांत जिला प्रोग्राम कार्यालय में जमा करेंगी।
- सेविकाओं की निगरानी हेतु प्रति महीने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा लगभग 2 प्रतिशत केन्द्रों का सत्यापन किया जायेगा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय को समर्पित किया जायेगा।
- सेविकाओं द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा हेतु प्रतिमाह नियमित रूप से बैठक आयोजित करेंगे तथा इससे संबंधित प्रतिवेदन जिला प्रोग्राम कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे। उक्त बैठक में निगम के जिला परियोजना प्रबंधक भी अवश्य रूप से भाग लेंगे। सी.डी.पी. ओ. बैठक की ससमय सूचना जिला परियोजना प्रबंधक को उपलब्ध करायेंगे।
- योजना के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाईयों का निराकरण करना एवं इसके सुचारू संचालन में आँगनबाड़ी केन्द्रों को समुचित सहयोग प्रदान करना।
- बी.पी.एल. की नवीनतम सूची प्राप्त करना एवं सेविकाओं में वितरित करना।
- योजना से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन जिला प्रोग्राम कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को प्रतिमाह नियमित रूप से 15 तारीख तक उपलब्ध कराना।
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कार्यालय का कार्य:
- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कार्यालय द्वारा बाल विकास परियोजना कार्यालय से भरे हुए प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची (SummarySheet) नोडल बैंक को उपलब्ध करायेंगे
- जिला प्रोग्राम कार्यालय द्वारा योजना से संबंधित प्राप्त आवेदन प्रपत्रों एवं बैंकों द्वारा निर्गत सावधि जमा प्रमाण-पत्रों से संबंधित सूची संधारित एवं सुरक्षित रखा जायेगा।
- संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का सत्यापित हस्ताक्षर जिला प्रोग्राम कार्यालय बैंकों को उपलब्ध करायेंगे।
- जिला में अवस्थित सी.डी.पी.ओ. कार्यालय एवं आँगनबाड़ी केन्द्रों का अनुश्रवण एवं योजना का मूल्यांकन करेंगे। प्रत्येक महीने में भिन्न-भिन्न परियोजना के कम-से-कम 5 केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे तथा इससे संबंधित प्रतिवेदन प्रतिमाह 10 तारीख तक निगम मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे
- योजना के आकस्मिक व्यय मद के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं प्रगति प्रतिवेदन 4 माह की समाप्ति पर निगम मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे तथा वर्णित मद में राशि की मांग निगम से करेंगे
- बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों द्वारा आवेदन पत्रों की स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में प्राप्त याचिकाओं का निपटारा नैसर्गिक न्याय के नियमों के आधार पर करेंगे
- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी प्रत्येक माह के 10-15 तारीख के बीच योजना की समीक्षा हेतु बैठक बुलाना सुनिश्चित करेंगे, जिसमें बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, निगम के जिला परियोजना प्रबंधक एवं संबंधित बैंक प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से भाग लेंगेसमीक्षा बैठक की कार्यवाही संबंधित के साथ-साथ निगम मुख्यालय को अवश्य उपलब्ध करायेंगे
जिला परियोजना प्रबंधक, महिला विकास निगम का कार्य:
- संबंधित जिला में निगम के जिला परियोजना प्रबंधक जिला प्रोग्राम कार्यालय, बाल विकास परियोजना कार्यालय एवं बैंकों के साथ समन्वय कर जिला में अवस्थित सभी परियोजनाओं को योजना से संबंधित आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
- बैंक द्वारा अस्वीकृत/त्रुटिपूर्ण आवेदनों की विवरणी बैंक से प्राप्त करना एवं उसमें सुधार करवाते हुए नया आवेदन बैंक को पुनः जमा कराने में बाल विकास परियोजना कार्यालय से आवश्यक समन्वय स्थापित करना।
- प्रतिमाह कम-से-कम 15-20 आँगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करना एवं योजना के सुचारू कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई के संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करनानिरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं निगम मुख्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
- जिला प्रोग्राम कार्यालय एवं बैंक से प्राप्त विवरणी के आधार पर जिला का मासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना एवं निगम को प्रतिमाह 10 तारीख तक उपलब्ध कराना।
- योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु आँगनबाड़ी सेविकाओं एवं पंचायत प्रतिनिधियों का संवेदीकरण एवं क्षमतावर्द्धन हेतु कार्यक्रम का आयोजन।
- जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा आयोजित योजना की समीक्षा बैठकों में भाग लेना
- योजना के आकस्मिक व्यय मद में राशि के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की ससमय प्राप्ति हेतु जिला प्रोग्राम कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित करना
बैंक का कार्य:
- संबंधित बैंक योजना से संबंधित आवेदन प्रपत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे
- जिला प्रोग्राम कार्यालय से प्राप्त भरे हुये आवेदन की समीक्षोपरांत स्वीकति प्रदान करेंगे तथा सावधि जमा प्रमाण निर्गत कर जिला प्रोग्राम कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे
- त्रुटिपूर्ण आवेदन प्रपत्रों की त्रुटि दर्शाते हुए उसके निराकरण हेतु आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर बाल विकास परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करा देंगे।
- अपूर्ण होने पर आवेदन बैंक द्वारा अस्वीकृत किया जायेगा
- योजना से संबंधित मासिक प्रगति प्रतिवेदन एवं व्यय प्रतिवेदन जिला प्रोग्राम कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को प्रतिमाह 10 तारीख तक उपलब्ध करायेंगे।
- संबंधित बैंक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) उपलब्ध करायेगी। वह समाज कल्याण विभाग, महिला विकास निगम एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को लॉगिन आई.डी. भी प्रदान करेगी, जिसके माध्यम से वे रिर्पोट को देख सकते हैं एवं आवश्यकतानुसार उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।
महिला विकास निगम का कार्य:
- महिला विकास निगम द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कार्यालय को योजनान्तर्गत आकस्मिक व्यय हेतु निधि अग्रिम के रूप में राशि उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका उपयोग केवल योजना मद में ही किया जायेगा
- अग्रिम राशि के समायोजन हेतु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक 4 माह की समाप्ति के उपरांत उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं प्रगति प्रतिवेदन निगम को उपलब्ध कराते हुए अग्रिम राशि हेतु अधियाचना दी जायेगी, जिसके आधार पर जाँचोपरांत समायोजन करते हुए अग्रिम राशि मांग के आलोक में पुनः निगम द्वारा आवंटित की जा सकेगी।
- निगम द्वारा योजना के संचालन के दौरान होने वाली कठिनाईयों, समस्याओं आदि की समय-समय पर समीक्षा एवं विभागीय स्तर पर इसके निवारण हेतु कार्रवाई की जायेगी
- महिला विकास निगम द्वारा मुख्यालय स्तर पर योजना से संबंधित बैंकों से प्राप्त MIS एवं आवश्यक सूचनायें संधारित की जायेगी
- निगम द्वारा समय-समय पर योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार, सभी संबंधित पक्षों का प्रशिक्षण/शिविर एवं अनुश्रवण व मूल्यांकन के साथ-साथ गहन समीक्षा भी की जायेगी।
राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थापित जिला प्रोग्राम (मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना) पदाधिकारियों की सूची:
जिला का नाम | मोबाईल नं. |
पटना | 9431005020 |
नालंदा | 9431005021 |
रोहतास | 9431005022 |
बक्सर | 94310 05024 |
औरंगाबाद | 94310 05027 |
जहानाबाद | 94310 05028 |
अरवल | 9431005029 |
नवादा | 9431005030 |
सारण | 9431005031 |
सिवान | 94310 05032 |
गोपालगंज | 94310 05033 |
सहरसा | 94310 05043 |
सीतामढ़ी | 9431005035 |
शिवहर | 9431005036 |
प. चम्पारण | 94310 05037 |
पू. चम्पारण | 94310 05038 |
वैशाली | 9431005039 |
दरभंगा | 9431005040 |
समस्तीपुर | 94310 05041 |
मधुबनी | 9431005042 |
पुर्णिया | 9431005046 |
अररिया | 94310 05047 |
किशनंगज | 94310 05048 |
भोजपुर | 94310 05025 |
बांका | 9431005052 |
लखीसराय | 9431005054 |
बेगुसराय | 94310 05055 |
जमुई | 94310 05056 |
शेखपुरा | 94310 05058 |
मुंगेर | 94310 05053 |
कटिहार | 94310 05049 |
मधेपुरा | 94310 05045 |
सुपौल | 9431005044 |
भागलपुर | 9431005051 |
खगड़िया | 9431005057 |
गया | 94310 05026 |
मुजफ्फरपुर | 94310 05034 |
कैमुर | 94310 05023 |
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना | Mukhyamantri Kanya Suraksha Yojana के बारे मे ज्यादा लेने के लिए बिहार सरकार कि वेबसाइट को देखें
http://www.wdcbihar.org.in/Default.aspx
http://edudbt.bih.nic.in/
ये भी देखें:
लीची की खेती
गेहूं की खेती कैसे करें
कैसे करें पपीता की खेती
मूंगफली की खेती कैसे करे
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