बिहार राज्य फसल सहायता योजना

बिहार राज्य के किसान बंधुओं को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा फसल सहायता योजना लागू किया गया है।

बिहार राज्य फसल सहायता योजना का मूल उद्देश्य फसलों के उत्पादन में हास की परिस्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए उन्हें अगली फसल के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना, प्रतिकूल परिस्थितियों में किसानों की आय में निरंतरता बनाए रखना तथा किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करते हुए राज्य में कृषि को लाभप्रद व्यवसाय के रूप में विकसित करना है।

इस योजना का लाभ अन्य योजनाओं यथा-कृषि इनपुट अनुदान योजना एवं डीजल अनुदान योजना के लाभार्थियों को भी प्राप्त होगा।

Bihar Fasal Bima Yojana | बिहार राज्य फसल सहायता योजना

योजना का नाम बिहार राज्य फसल सहायता योजना
विभाग सहकारिता विभाग
लाभार्थी राज्य के किसान
ऑनलाइन आवेदन की आरंभ तिथि आरंभ है
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कोई नहीं
उद्देश्य फसलों में हुआ नुकसान से
बचाने के लिए किसान की
आत्मनिर्भरता बढ़ाने
की लिए राज्य में खेती
को बढ़ाबा देने की लिए
सहायता राशि  7500 से
10,000
योजना का प्रकार राज्य सरकार की योजना
आधिकारिक वेबसाइट http://rcdonline.bih.nic.in

फसल सहायता योजना आवेदन-पत्र तथा पात्र किसानों का ऑन-लाईन निबंधन

इस योजना के तहत सभी प्रकार के इच्छुक किसानों को खरीफ-2018 मौसम में योजना के पोर्टल पर ऑन-लाईन निबंधन कराना अनिवार्य है। ऑन-लाईन निबंधन के द्वारा ही आवेदन मान्य होगा तथा अनिधित किसानों का आवेदन अमान्य होगा।

आच्छादित किसान
रैयत किसान – ऐसे सभी किसान जो अपनी रैयती भूमि पर खेती स्वयं करते हो।
गैर-रैयत किसान – ऐसे सभी किसान जो दूसरे रैयतों की भूमि पर खेती करते हो।

नोट:
(1) ऐसे किसान जो अपनी रैयती भूमि पर खेती करने के साथ-साथ दूसरे रैयतों की भूमि पर खेती करते हैं, उन्हें इस योजना के तहत् आच्छादित होने के दृष्टिगत् रैयत अथवा गैर-रैयत में से एक ही विकल्प चुनना होगा।

(2) गैर-रैयत किसान श्रेणी में एक परिवार (सामाजिक-आर्थिक जनगणना के आधार पर) से एक ही सदस्य इस योजना के तहत् निबंधन करा सकेंगे।

योजना के तहत् आवेदन करने हेतु किसानों को किसी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना है

इन्डेमनिटी स्तर एवं थ्रेसहोल्ड उपज
बिहार राज्य में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के उत्पादन का कार्य राज्य के किसानों के लिए उच्च जोखिम का है, अत: किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस योजना में 70 इन्डेमनिटी स्तर पर प्रावधान किया गया है।

थ्रेसहोल्ड (Threshold) उपज पिछले 07 वर्षों की औसत उपज (राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित आपदा वर्ष को छोड़कर) एवं इन्डोमनिटी स्तर से गुणा करने पर प्राप्त होगी।

थ्रेसहोल्ड (Threshold) उपज की गणना के प्रयोजनार्थ पूर्व वर्षों के उपज दर के आँकड़ों की अनुपलब्धता की स्थिति में उच्च स्तर के लिए निर्धारित उपज दर उक्त अधिसूचित क्षेत्र के लिए भी मान्य होगा।

आच्छादित / सहायता राशि की अधिसीमा

  1. थ्रेसहोल्ड उपज दर की तुलना में वास्तविक उपज दर में 20% तक हास की स्थिति में 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम दो (02) हेक्टेयर तक कुल 15,000 रुपये सहायता राशि अनमान्य है।
  2. थ्रेसहोल्ड उपज दर की तुलना में वास्तविक उपज दर में 20% से ज्यादा हास की स्थिति में 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम दो (02) हेक्टेयर तक कुल 20,000 रुपये सहायता राशि अनुमान्य है। इस योजना हेतु निर्धारित पात्रता के अनुरूप निबंधित किसान नहीं पाए जाने पर उनका निबंधन रद्द किया जा सकेगा।

फसल सहायता योजना के लिये ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया

बिहार राज्य फसल सहायता योजना में आवेदन करने के लिये आपके पास कृषि विभाग का निबंधन संख्या का होना अनिवार्य है। कृषि विभाग में निबंधन कराने हेतु नीचे लिखे निर्देशों का पालन करें।

अगर आपके पास कृषि विभाग का निबंधन संख्या नहीं है तो नीचे लिखे निर्देशों का पालन करें अन्यथा क्रमांक (2) से दिए गए निर्देशों का पालन करें।

  1. सहकारिता विभाग के विभागीय पोर्टल https://cooperative.bih.nic.in पर दिए गए “बिहार राज्य फसल सहायता योजना में आवेदन देने हेतु निबंधन / आवेदन हेतु यहाँ क्लिक करें तथा प्रदर्शित विंडो पर “कृषि विभाग में किसान निबंधन” दिए गये लिंक पर क्लिक करें। प्रदर्शित विंडो पर पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देते हुए क्रमशः आगे बढ़े। निबंधन संख्या (लिख कर रख लें) प्राप्त होने के उपरांत पुनः सहकारिता विभाग के विभागीय पोर्टल (https://cooperative.bih.nic.in) पर दिए गए बिहार राज्य फसल सहायता योजना में आवेदन देने हेतु निबंधन के लिंक पर क्लिक करें।
  2. बिहार राज्य फसल सहायता योजना का पासवर्ड पाने के लिए “पासवर्ड” पाने के लिए यहाँ क्लिक करें।
  3. प्रदर्शित विंडों में कृषि विभाग द्वारा आवंटित निबंधन संख्या की प्रविष्टि कर “Search” पर बटन पर क्लिक करने के उपरांत प्रदर्शित विंडों में निबंधन के समय दी गई सूचनाएं स्वतः प्रदर्शित होगी तथा कुछ अन्य सूचनाएं यथा वार्ड नंबर, राजस्व गांव को चुन कर किसान का नाम, पिता/पति का नाम हिंदी में प्रविष्ट करें (अंग्रेजी में टाइप करें, स्वतः यह हिंदी में परिवर्तित हो जायेगा) श्रेणी को चुनें तथा मोबाईल नंबर की प्रविष्टि करें और अपने याद होने योग्य एक पासवर्ड बना ले इसे कन्फर्म कर प्रदर्शित अक्षरों को नीचे बने बॉक्स में उसकी प्रविष्टि कर “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करें।
  4. अब एक नया पेज खुलेगा जिसमें किसान का प्रकार (रैयत / गैर रैयत), हाउस होल्ड आई०डी०, बैंक का नाम, शाखा का नाम बैंक का IFSC कोड तथा खाता संख्या को सावधानी पूर्वक प्रविष्ट कर Update बटन पर क्लिक करें।
  5. अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा इसमें मौसम (खरीफ) तथा फसल (धान एवं मकई में से एक) का चयन करें तथा खाता सं० खेसरा सं० कुल रकवा (डीसिमील में) रैयत किसान एल०पी०सी० के अनुसार तथा गैर रैयत किसान स्वघोषणा के अनुसार) तथा कुल रकवा (डीसिमील में) जिसमें चयनित फसल की बुआई की गई है, की प्रविष्टि कर Update बटन पर क्लिक करें
  6. अब आपके सामने पुनः एक नया पेज खुलेगा, इसमें आवेदक का फोटो, पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति, आवेदक का पहचान पत्र तथा आवासीय प्रमाण-पत्र को आवेदन में एक-एक कर अपलोड करें तथा Next बटन पर क्लिक करें।
  7. अब एक नया पेज खुलेगा इसमें रैयत कृषक के लिए भू-सवामित्व का प्रमाण-पत्र और स्वघोषणा पत्र एवं गैर-रैयत कृषक के लिए केवल स्वघोषणा पत्र का चयन Upload कर बटन पर क्लिक करें (दोनों प्रकार के कृषकों के लिए स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र पोर्टल के होम पेज (मुख्य पेज) में दिए गए लिंक पर क्लिक कर प्रिंट कर लें)। पुन: एक नया पेज खुलेगा जिसमें आवेदक कृषक द्वारा योजना में शामिल होने के उपर्युक्त प्रक्रिया को पुन: दोहराएँ। अगर सब सही हो तो पर Get OTP For Finalize क्लिक करें। अब आपके निबंधित मोबाईल पर एक OTP प्रेषित होगा, OTP की प्रविष्टि प्रदर्शित विंडो में कर Submit बटन को क्लिक करें।
  8. अब पुनः एक नया पेज खुलेगा इसमें प्रदर्शित छोटे बॉक्स में क्लिक कर Submit बटन पर क्लिक करें तथा Go to Home Page पर क्लिक करें, यहाँ आपको एक लिंक दिखाई देगा जिस पर क्लिक कर आप पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र का प्रिंट ले सकते हैं।

निबंधन हेतु आवश्यक निम्नलिखित दस्तावेज की सॉफ्ट कॉपी (स्कैन किया हुआ) आपके पास होनी चाहिए –

रैयत किसान के लिए:
1. कृषि विभाग का निबंधन संख्या।
2 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त आवेदक का कोई एक पहचान-पत्र।
3. बैंक पास-बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति।
4. भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र (LPC) की प्रति।
5. स्व-घोषणा पत्र (इसे निबंधन हेतु प्रदर्शित पेज से प्राप्त कर लें)।
6. आवासीय प्रमाण-पत्र।
7. आवेदक का फोटो।

गैर-रैयत किसान के लिए:
1. कृषि विभाग का निबंधन संख्या।
2 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त आवेदक का कोई एक पहचान-पत्र।
3. बैंक पास-बुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति।
4. स्व-घोषणा पत्र (इसे निबंधन हेतु प्रदर्शित पेज से प्राप्त कर लें), स्व-घोषणा पत्र किसान सलाहकार/वार्ड सदस्य से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए (सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना के आधार पर)।
5. हाउस होल्ड नंबर।
6. आवासीय प्रमाण-पत्र।
7. आवेदक का फोटो।

नोट : ऑनलाईन आवेदन भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर आप अपने जिले के जिला सहकारिता पदाधिकारी अथवा अपने प्रखंड के सहकारिता प्रसार पदाधिकारी अथवा प्रखंड में कार्यरत सहकारिता विभाग के कार्यपालक सहायक से अथवा टॉल फ्री नंबर 18003456290 अथवा सहकारिता विभाग नियंत्रण कक्ष के दूरभाष (0612-2200693 ) पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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