प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने पर जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। यह कवर एक वर्ष के लिए है जो प्रति वर्ष नवीनीकरणीय है। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (ऐलआईसी) के माध्यम से पेश/प्रशासित की जाएगी तथा अन्य जीवन बीमा कम्पनियाँ , आवश्यक मंजूरी के बाद बैंकों को संबद्ध करके इन्हीं शर्तों पर उत्पाद प्रदान कर सकती है। सहभागी बैंक अपने लाभार्थियों के लिए योजना प्रदान करने हेतु ऐसी किसी भी जीवन बीमा कंपनी को सम्बद्ध (tie-up ) करने के लिए स्वतंत्र हैं।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के दायरेा और नियम
सहभागी बैंको के 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तिगत बैंक खाता धारक शामिल हो सकेंगे । यदि , किसी भी व्यक्ति के एक या विभिन्न बैंकों में कई खाते हो तो ऐसे में, वह व्यक्ति केवल एक खाते के माध्यम से इस योजना में शालमि होने के लिए योग्य होगा। बैंक खाते के लिए आधार कार्ड प्राथमिक केवाईसी होगा।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) में निवेश के बाद अगर व्यक्ति की मौत हो जाती है तो तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए मिलेंगे, देश के हर आदमी तक जीवन बीमा का लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने 9 मई 2015 को PMJJBY शुरू की थी।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है?
यह एक वर्ष का टर्म जीवन बीमा कवर योजना है, जो वर्ष दर वर्ष नवीनीकरण योग्य है, और जिसमें किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवर दिया जाता है।
योजना के अंतर्गत लाभ और देय राशि क्या होगी ?
किसी भी कारणवश अगर योजना लाभार्थी के मृत्यु होने की स्थिति में 2 लाख रु. देय है और इसकी प्रीमियम राशि 330/- रु. प्रति वर्ष है एक लाभार्थी के लिए।
प्रीमियम का भुगतान कैसे होगा?
नामांकन में दी गयी सहमति के अनुसार बीमा की प्रीमियम राशि खाताधारक के बैंक खाते से “ऑटो डेबिट” सुविधा के अनुसार काट ली जाएगी। यह काम बैंक से होगा, जहां से यह पॉलिसी शुरू होगी।
यदि कोई व्यक्ति जो प्रारंभिक वर्ष में योजना में शामिल नहीं हो पाया , बाद के वर्षों में योजना में शामिल हो सकता हैं?
जी हाँ , प्रीमियम का भुगतान करके । आगामी वर्षों में सदस्य इसी प्रकार शामिल हो सकते हैं। ऐसे बीमा धारक के लिए बीमा लाभ योजना में नामांकन की तारीख से प्रथम 45 दिन के दौरान (दुर्घटना के अलावा अन्य किसी कारण से) होने वाली मौत के लिए उपलब्ध नहीां होगा।
यदि कोई योजना धारक योजना छोड़ देता हैं क्या वह पुनः इसमें शामिल हो सकता हैं?
इस योजना से बाहर निकलने वाला व्यक्त्ति किसी भी समय , भविष्य के वर्ष में वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके इस योजना में फिर से शामिल हो सकता है। ऐसे बीमा धारक के लिए बीमा लाभ योजना में नामांकन की तारीख से प्रथम 45 दिन के दौरान (दुर्घटना के अलावा अन्य किसी कारण से) होने वाली मौत के लिए उपलब्ध नहीां होगा।
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