मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वांछित कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढावा देने के लिए प्रोत्साहन राषि का प्रावधान जननी एवं बाल सुरक्षा योजना में किया गया है ।
जननी एवं बाल सुरक्षा योजना बिहार
यह योजना को बिहार में जुलाई , 2006 से प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव के लिए गर्भवती माताओं एवं आषा कार्यकर्त्ता को निम्नलिखितानुसार प्रोत्साहन राषि देय हैः-
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए | शहरी क्षेत्रों के लिए | |||
लाभार्थी (गर्भवती) | (आशा /आंगनवाडी महिला) | लाभार्थी(गर्भवती सेविका) | (आशा /आंगनवाडी सेविका) | |
गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन | – | 100/- | – | 100/- |
प्रसव पूर्व जाँच 1,2, एवं 3 | 300/- | 100/- | 300/- | 50/- |
टी.टी.1 एवं 2 | 100/- | 100/- | 100/- | 50/- |
बी.सी.जी. टीकाकरण | – | 100/- | – | 50/- |
संस्थागत प्रसव कराने पर मिलने वाली राशि | 700/- | – | 300/- | – |
वाहन की व्यवस्था एएनएम / आशा /आंगनवाडी अथवा गर्भवती महिला |
200/- | – | – | – |
जननी एवं बाल सुरक्षा योजना के अंतरगर्त संस्थागत प्रसव पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राषि
ग्रामीण क्षेत्रों में 1400/-प्रत्येक गर्भवती महिला को व आशा को 400/-रूपये एवं वाहन की व्यवस्था कराने पर 200/- रूपये अतिरिक्त राषि तथा षहरी क्षेत्र के महिला लाभार्थी को 1000/- रूपये व आशा/आंगनवाड़ी सेविका को 200/- रूपये की राषि देय है।
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