बिहार किरासन तेल कूपन योजना

बिहार किरासन तेल कूपन योजना क्या है?

राज्य में किरासन तेल की कालाबाजारी एवं गरीबों को किरासन तेल नही मिलने की शिकायतें बराबर मिलती रही हैं । इस समस्या को दूर करने के लिए राशन कूपन की तरह किरासन तेल कूपन योजना भी माह जून, 08 से राज्य में पूर्ण रूप से लागू किया गया है।

बिहार किरासन तेल कूपन योजना
बिहार किरासन तेल कूपन योजना

किरासन तेल कूपन योजना के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों के सभी श्रेणी के परिवारों को प्रतिमाह 2.75 लीटर की दर से एवं शहरी क्षेत्र के सभी श्रेणी के परिवारों को प्रतिमाह 2.25 लीटर की दर से एक वर्ष हेतु बारह कूपन नीले रंग का निग र्त किया गया है। राशन कूपन की तरह ही उपभोक्ता द्वारा राशन कार्ड एवं कूपन दुकानदार को देने पर निर्धारित दर एवं मात्रा में किरासन तेल की आपूर्ति की जा रही है।

किरासन तेल की कालाबाजारी धड़ल्ले से जनवितरण के दुकानदारों द्वारा की जाती है। सरकार को इसकी षिकायत अक्सर प्राप्त होती रहती है। सरकार ने ऐसी षिकायतों को दूर करने एवं किरासन तेल की कालाबाजारी को रोकने के लिये बिहार “किरासन तेल कूपन योजना” लागू की है।

उद्देष्य
इस योजना का मुख्य उद्देष्य उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर किरासन तेल की अपूर्ति को सुनिष्चित कराना है।

लाभार्थी
इस योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवार, एवं  अंत्योदय अन्न योजनाके लाभार्थी हैं।

राषन एवं किरासन तेल कूपन योजनाकी प्रषासनिक व्यवस्था

इस योजना के अर्न्तगत “किरासन कूपन” का वितरण भी अन्त्योदय अन्न योजना एवं बी.पी.एल. योजना के लाभार्थियों के बीच षिविर लगा कर ग्राम सभा में किया जाएगा। इस तरह के कूपन का रंग नीला होगा। प्रत्येक कूपन पर प्रत्येक उपभोक्ता को प्रत्येक माह में 5 (पाँच) लीटर निर्धारित दर पर किरासन तेल आपूर्ति की जाएगी। अन्य व्यवस्था राषन कूपन योजना की तरह होगी।

सरकारी कूपन की केन्द्रित रूप से छपाई कराकर वितरण की व्यवस्था की गई है। कूपन पर क्रमांक क्रमिक रूप से रहेगा।

  • जन वितरण के दुकानदार द्वारा प्राप्त कूपन पर लाभार्थी का हस्ताक्षर/अंगूठा का निषान प्राप्त करके कूपन को अपने पास रख लिया जाएगा, एवं राषन कार्ड पर आपूर्ति किए गए राषन एवं किरासन तेल की मात्रा अंकित करके उपभोक्ता को लौटा दिया जाएगा।
  • जनवितरण प्रणाली के दुकानदार अगले माह की 5 तारीख तक सभी कूपन विहित प्रपत्र में प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को दे देगें तथा प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी सभी प्राप्त कूपन को संकलित करके प्रतिवेदन के साथ जिला में समर्पित करेंगे तथा अगले-माह के लिये राषन एवं किरासन तेल की माँग करेंगे।
  • कूपन का वितरण उपभोक्ताओं को ग्राम सभा में षिविर लगा कर निःषुल्क किया जाएगा।
  • प्रत्येक जिला में जिला पदाधिकारी, अनुमण्डल स्तर पर अनुमण्डल पदाधिकारी एवं प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में योजना का क्रियान्वयन होगा। इसी प्रकार जिला स्तर पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी/अनुमण्डल स्तर पर अनु0 पदाधिकारी, प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी क्रियान्वयन के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेवार हांगे।

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष बिहार

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